लुधियाना शहर में दीपावली पर आतिशबाजी करने के शौकीनों के लिए यह खबर है। लुधियाना जिले में पब्लिक छह जगहों पर पटाखे खरीद सकेगी। पटाखा दुकानों की अलॉटमेंट के लिए पुलिस कमिश्नरेट आज दुकानों के ड्रा निकालने जा रहा है। पटाखों की सबसे बड़ी मार्केट जालंधर बाईपास स्थित दानामंडी में सजेगी। पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से बचत भवन में शहर की 70 दुकानों के लिए ड्रा निकाले जाएंगे। ड्रा निकालने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी। पुलिस प्रशासन एक-एक साइट करके दुकानों के ड्रा निकालेगा। सबसे ज्यादा 40 दुकानें दानामंडी मार्केट के लिए अलॉट की जाएंगी। जबकि अन्य पांच साइटों पर छह-छह दुकानें अलॉट की जाएंगी। 70 दुकानों के लिए आए 1700 आवेदन पुलिस के पास शहर में 70 पटाखा दुकानों के लिए 1700 से अधिक आवेदन आए हैं। पुलिस ने सभी आवेदनों की जांच कर ली है। इसमें से काफी आवेदन ऐसे हैं जो कि पटाखा दुकानें खोलने की शर्तें पूरी नहीं करते। इसलिए पुलिस ने उनके आवेदनों को रद्द कर दिया है। रद्द आवेदनों की सूची पुलिस ड्रॉ निकालने से पहले सार्वजनिक कर देगी। यहां यहां लगेंगी पटाखा मार्केट दाना मंडी जालंधर बाईपास: 40 दुकानें ग्लाडा ग्राउंड फुल्लांवाल चौक: 6 दुकानें चारा मंडी हैबोवाल : 6 दुकानें लोधी क्लब के पास: 6 दुकानें ग्लाडा ग्राउंड दुगरी: 6 दुकानें ग्लाडा ग्राउंड चंडीगढ़ रोड: 6 दुकानें पटाखा व्यापारियों के लिए गाइड लाइन -केवल ग्रीन पटाखे की बिक्री की अनुमति है और बिक्री का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक रहेगा। -सभी अस्थायी लाइसेंस केवल उसी स्थान पर मान्य होंगे जहां उनको दुकान अलॉट हुई है। -नैशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रेलवे लाइन, संकरी गलियों या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के पास दुकानें नहीं लगाई जाएंगी। -हर दुकान (शेड) को अज्वलनशील सामग्री से बनाया जाए और सुरक्षित रूप से बंद रखा जाए ताकि अनअधिकृत व्यक्ति अंदर न जा सके। -हर शेड के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी हो और एक-दूसरे की ओर मुख न हों। -तेल के दीये, गैस लैंप, माचिस या खुली लौ का उपयोग शेड या आसपास के क्षेत्र में सख्त मनाही है। केवल स्थायी इलेक्ट्रिक लाइट लगाई जा सकती है। -हर पंक्ति के शेड के लिए एक मुख्य स्विच अनिवार्य है, ताकि आपात स्थिति में तुरंत बिजली बंद की जा सके। -एक क्लस्टर (पटाखा मार्केट) में अधिकतम 50 दुकानें ही लगाई जा सकती हैं। -डिस्प्ले / प्रदर्शन के लिए पटाखे 50 मीटर से कम दूरी पर नहीं रखे जा सकते। -पटाखा मार्केट क्षेत्र को नो स्मोकिंग जोन घोषित करना अनिवार्य है। प्रवेश द्वार पर बड़े अक्षरों में “Smoking Prohibited / No Smoking Zone” का बोर्ड लगाया जाए। -वाहन पार्किंग स्थल पटाखा मार्केट से कम से कम 15 मीटर दूर बनाया जाए। -हर क्लस्टर में फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां, एक एंबुलेंस और पुलिस PCR तैनात रहनी चाहिए। -दुकानदारों को अग्निशमन यंत्र व रेत की बाल्टियां रखनी होंगी। थाना पुलिस व पीसीआर वैन लगातार चैकिंग करेंगी डीसीपी हेडक्वार्टर स्नेहदीप शर्मा ने बताया कि सभी थानों को हिदायतें जारी की गई हैं कि जहां जहां भी पटाखा मार्केट लगेंगी या जहां पटाखे के गोदाम हैं वहां पर नियमित चैकिंग की जाए। उन्होंने कहा कि पटाखा व्यापारियों को दुकानें अलॉट करते वक्त गाइड लाइन बताई जाएंगी। अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।