लुधियाना में दीवाली की रात दो घंटे कर सकेंगे आतिशबाजी:सीपी का आदेश, रात 8 से 10 बजे तक चला सकेंगे पटाखे

लुधियाना में दीवाली के दिन आतिशबाजी करने का समय सिर्फ दो घंटे ही रहेगा। पुलिस कमिश्नर ने लुधियाना शहर में आतिशबाजी के लिए रात आठ बजे से 10 बजे तक का समय तय किया है। इसके अलावा जो भी पटाखे चलाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस कमिश्नर ने गुरु पूरब के मौके रात नौ बजे से दस बजे तक यानि एक घंटे आतिशबाजी करने का समय रहेगा। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर यह पाबंदी लगाई है। ग्रीन पटाखे व आतिशबाजी चला सकेंगे पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक लुधियाना शहर में दीवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे व आतिशबाजी करने की छूट रहेगी। बैरियम साल्ट, कंपाउंड एंटीमनी, लिथियम, मर्करी, आर्सेनिक, लेड जैसे तत्वों से बने पटाखे व आतिशबाजी नहीं चला सकेंगे। दुकानदार भी इन पटाखों को नहीं बेच सकेंगे। पुलिस के आदेशों की मुख्य बातें -लाइसैंस के बिना कोई भी व्यक्ति पटाखे नहीं बेच सकेगा और न ही स्टार करके रख सकेगा। -कोई भी व्यक्ति पाबंदीशुदा पटाखों की खरीद-फरोख्त नहीं करेगा। -लड़ीवार चलने वाले पटाखों पर पाबंदी रहेगी। -अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर दायरे में पटाखे व आतिशबाजी पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। -प्रदूषण कम करने के लिए कम्युनिटी आतिशबाजी को प्रमोट किया जाए। -जो सोसायटी मिलकर आतिशबाजी करना चाहती हैं वो संबंधित एसडीएम व पुलिस को पहले सूचित करेंगे। -ये आदेश 15 दिसंबर तक लागू रहेंगे। पटाखा मार्केट में पुलिस चलाएगी विशेष चैकिंग अभियान पाबंदीशुदा पटाखा व आतिशबाजी बेचने वालों को दबोचने के लिए पुलिस पटाखा मार्केटों में नियमित चेकिंग करेगी। अगर कोई भी दुकानदार पाबंदीशुदा पटाखे बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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