पंजाब के लुधियाना में प्रमुख इलाकों में बिजली के दुरुपयोग के मामलों पर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने एक सप्ताह में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर अवैध बिजली उपयोग पकड़ा है। अग्र नगर स्थित नव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित कम्युनिटी सेंटर पर घरेलू कनेक्शन से व्यावसायिक उपयोग करने पर 5.98,349 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। घरेलू कनेक्शन की बिजली को अवैध रूप से कम्युनिटी सेंटर में किया इस्तेमाल अधिकारियों के मुताबिक, 27 जनवरी को की गई जांच में सामने आया कि घरेलू कनेक्शन की बिजली को अवैध रूप से कम्युनिटी सेंटर में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद बिजली अधिनियम 2003 की धारा 126 और सप्लाई कोड 2024 के तहत अस्थायी असेसमेंट ऑर्डर जारी किया गया। कुल असेसमेंट राशि 10.71 लाख रुपये रही, जिसमें से 4.73 लाख पहले ही बिल किए जा चुके थे, जबकि शेष 5.98 लाख रुपये जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। 7 दिनों के भीतर ट्रस्ट जमा करवाएगा राशि PSPCL ने ट्रस्ट को सात दिनों के भीतर राशि जमा कराने को कहा है, अन्यथा बिजली कनेक्शन काटने सहित सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही आपत्तियां दर्ज कराने का भी मौका दिया गया है। इधर, सिविल लाइंस स्थित न्यू हाई स्कूल की एक शाखा की बिजली सप्लाई भी काट दी गई है। जांच में सामने आया कि स्कूल के दो स्वीकृत कनेक्शन- 45 किलोवाट और 80 किलोवाट-का उपयोग अवैध रूप से रिहायशी फ्लैट्स, पीजी और एक गेमिंग जोन को बिजली सप्लाई करने में किया जा रहा था। सिटी वेस्ट डिवीजन के एक अधिकारी ने बताया कि पहले भी दोनों मीटरों पर 3.70 लाख और 4.26 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने अवैध कनेक्शन नहीं हटाए। इसके चलते गुरुवार को सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी गई। इससे पहले सराभा नगर स्थित उसी स्कूल की शाखा की भी बिजली काटी जा चुकी है, जहां 17.81 लाख और 13 लाख रुपये के जुर्माने बकाया थे। PSPCL अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिजली अधिनियम 2003 और सप्लाई कोड के तहत आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।