चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार न्यायिक सेवा में अब भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा 65 की बजाय 50 अंक की होगी। 25 प्रतिशत पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। इसके लिए परीक्षा भी होगी। यदि इन 25 प्रतिशत पदों पर उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे या परीक्षा के लिए निर्धारित अंक लाने वाले नहीं मिलते हैं तो फिर ये पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। 25% पद हाई कोर्ट द्वारा लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर भरे जाएंगे। किसी अधिवक्ता ने न्यायिक सेवा से पहले ही बार में 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो वह वरिष्ठ न्यायिक सेवा की चयन प्रक्रिया में शामिल होने का हकदार होगा।