वाराणसी में कबीर मठ के महंत विवेक दास, उनके शिष्य प्रमोद दास पर 10 लाख की धोखाधड़ी की FIR हुई है। आरोप है कि कादीपुर में 1.9750 हेक्टेयर की जमीन है। जिस पर 10 कमरे और दुकानें बनी हैं। उसे महंत ने दो लोगों को लीज पर दे दिया। इसका पता चलने पर जौनपुर के युवक ने अपने 10 लाख मांगे, तो महंत के शिष्य ने जान से मारने की धमकी दी। कहा कि पैसे वापस नहीं होंगे। पुलिस की भी FIR दर्ज नहीं कर रही थी। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर 30 मई को मुकदमा दर्ज हुआ। अब विस्तार से पढ़िए… तीन साल के लिए लीज पर दिया था
ये मुकदमा कबीर मठ से जुड़े जौनपुर के मड़ियाहूं निवासी संतोष कुमार मिश्रा ने कराया है। बताया-मैं कई साल से सामाजिक सेवा का काम करता हूं और कबीर मठ से जुड़ा हुआ हूं। मेरा गुरु विवेक दास में अटूट विश्वास था। मैंने उनसे शिवपुर के कादीपुर में स्थित मठ के 10 कमरों और दुकान को लीज पर लेने की बात कही, तो वो तैयार हो गए। उन्होंने खुद को उसका मालिक बताते हुई खतौनी और पवार ऑफ अटार्नी का कागज दिखाया। जिसे तीन साल के लिए 10 लाख रुपए में लीज डीड की बात हुई थी। कई किस्त में लिए 10 लाख रुपए
संतोष ने बताया- मैंने कहा की जल्द ही करवाऊंगा लीज तो विवेक दास और उनके शिष्य प्रमोद ने जल्द से जल्द लीज पर लेने का दबाव बनाएं शुरू किया। कई किस्तों में 10 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद पट्टाशुदा अनुबंध (डीड) तैयार करवाई। संतोष ने बताया 23 सितंबर 2024 डीड करते समय भी दोनों ने 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा लिए और उसके बाद मुझे 3 साल की डीड कर दी गई। मरम्मत कराने पहुंचे तो खुल गयी पोल
संतोष ने बताया- डीड होने के बाद हमें चाबी दी गई। जिस पर हम वहां 19 मई 2025 को मरम्मत का कार्य करवा रहे थे। उसी समय विकास अग्रवाल और प्रदीप सोनकर पहुंचे। काम रुकवा दिया। उन्होंने हमें इसी रकबे का एक नोटोरियल डीड दिखाया, जिसमें यह कमरे और दुकान उन्हें 1 मार्च 2024 को डीड में दी गई है। यह डीड शिष्य प्रमोद दास ने की थी। आप को रजिस्टर्ड किया है
संतोष ने बताया कि जब ये बात महंत को बताई। तो उन्होंने कहा कि उनका तो नोटोरियल था आप को रजिस्टर्ड किया है। आप उनकी बात मत मानिये और अपना काम कीजिए। पर मैंने काम बंद करवाकर प्रमोद दास के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू किया। तो पता चला की इसका पहले भी पट्टा हुआ है। मुझसे धोखाधड़ी की गई है। हत्या की दी धमकी, पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर
संतोष ने बताया- मैंने प्रमोद दास से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया। मैंने दबाव दिया तो उसने हत्या की धमकी दे डाली। इस पर मैंने शिवपुर थाने में तहरीर दी पर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। इसके बाद 24 मई 2025 को सीपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब कोर्ट का सहारा लिया जिसके आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
इस संबंध में शिवपुर थानाध्यक्ष राजू कुमार ने बताया- कोर्ट के आदेश पर बीएनएस की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(2) और 351(3) में कबीर मठ के महंत विवेक दास और उनके शिष्य प्रमोद दास पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
महिला से अश्लीलता मामले में जा चुके हैं जेल
कबीर मठ के महंत का विवादों से पुराना नाता है। मई 2024 में उन्हें महिला से अश्लीलता मामले में कोर्ट ने जेल भेजा था। SC/ST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की पीठ में सुनवाई हुई थी। जिसमें उनके खिलाफ पड़े परिवाद में अग्रिम जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने जेल भेजा था। पीड़ित महिला ने महंत विवेक दास के खिलाफ साल 2022 में कई संगीन आरोप लगाए थे। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा था कि कबीर मठ मूलगादी के महंत विवेक दास अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर अश्लील टिप्पणियां की थीं। इसके बाद एससी-एसटी कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए महंत को तलब किया था और जेल भेजा था।