चंडीगढ़ | हाईकोर्ट ने 2013 में दर्ज मारपीट और एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामले में आप विधायक लालपुरा सहित अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।हाईकोर्ट ने कहा कि समझौते की परिस्थितियों व मामले के तथ्यों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट का निर्णय टिकाऊ नहीं है। कोर्ट ने माना कि इस प्रकार के मामलों में जहां पक्षकारों के बीच आपसी सहमति बन चुकी हो, वहां न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए राहत दी जा सकती है। मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पीड़ित पक्ष और आरोपियों के बीच आपसी समझौता हो चुका है। इसी समझौते को आधार बनाया कोर्ट ने मामले का पुनर्मूल्यांकन किया और पाया कि अब इस विवाद को आगे बढ़ाना न्याय के हित में नहीं होगा।