सिंगर गुरु रंधावा को हाईकोर्ट से राहत:गाने ‘सिरा’ के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक, 16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

पंजाबी पॉप स्टार गुरु रंधावा के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनके गाने ‘सिरा’ (Sirra) को लेकर चल रहे एक आपराधिक मामले में सभी कार्यवाहियों पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने रविवार को सुनवाई के दौरान समराला की ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रक्रियात्मक रूप से गलत माना है। सुनवाई के दौरान रंधावा के वकील तेजेश्वर सिंह और तरुषी मोंगा ने दलील दी कि निचली कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अनिवार्य नियमों की अनदेखी की है। कानून के मुताबिक, किसी भी आरोपी को नोटिस जारी करने से पहले शिकायतकर्ता के प्रारंभिक साक्ष्य (Preliminary Evidence) दर्ज करना अनिवार्य है, जो इस मामले में नहीं किया गया। कोर्ट ने माना प्रक्रियात्मक चूक हुई हाई कोर्ट ने माना कि बिना सबूतों की जांच किए सीधे नोटिस जारी करना कानूनी रूप से गलत है। सिंगर की लीगल टीम ने स्पष्ट किया कि रंधावा का इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। कानूनी नोटिस मिलते ही गायक ने न केवल जवाब दिया, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से विवादास्पद सामग्री को हटाने या संशोधित करने का आश्वासन भी दिया और उस पर अमल किया। अगली सुनवाई 16 जुलाई को हाई कोर्ट ने अब संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई 2026 को होगी। तब तक समराला ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही स्थगित रहेगी। रंधावा ने हमेशा यह स्टैंड लिया है कि वह धार्मिक परंपराओं और समुदाय का गहरा सम्मान करते हैं। गाने ‘सिरा’ के बोल जट्ट-सिख समुदाय को बदनाम करने के आरोप गुरु रंधावा के खिलाफ समराला की एक कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि उनके गाने ‘सिरा’ के बोल जट्ट-सिख समुदाय को बदनाम करते हैं और एक धार्मिक रीति-रिवाज का अपमान करते हैं। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए समराला के सब-डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 25 अगस्त 2025 को सिंगर को नोटिस जारी किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *