सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया को HC से रेगुलर बेल:विदेश में मानव तस्करी केस, पंचकूला NIA कोर्ट ने खारिज की थी अर्जी

हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया की नियमित जमानत मंजूर कर ली है। कटारिया के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मानव तस्करी व धोखाधड़ी का केस रजिस्टर किया था। शुक्रवार को जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। पंचकूला स्थित एनआईए विशेष कोर्ट ने बॉबी कटारिया का जमानत याचिका पर 20 जुलाई 2024 को फैसला सुनाते हुए खारिज किए जाने के आदेश दिए थे। जिसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। साल 2014 में दर्ज हुआ केस हरियाणा पुलिस ने 27 मई 2024 को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ इमीग्रेशन एक्ट की धाराओं 10 और 24 के तहत दर्ज एफआईआर में नामजद किया था। बाद में मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी गई। जांच एजेंसी का आरोप था कि कटारिया और उसके सहयोगियों ने विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से कुल 19.67 लाख रुपए एकत्र किए। पीड़ितों को संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे देशों में रोजगार का आश्वासन दिया गया, जबकि उन्हें अन्य स्थानों, जिनमें लाओस भी शामिल है, भेजा गया। अपनी मर्जी से किया संपर्क जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि संबंधित व्यक्तियों ने स्वेच्छा से संपर्क किया था और विदेश जाने के लिए सेवाओं का भुगतान किया था। यह भी बताया गया कि लोग विदेश गए और कुछ समय तक वहां रहे, लेकिन कार्य परिस्थितियों से असंतुष्ट होने के कारण स्वयं लौट आए। 20 महीने से न्यायिक हिरासत में कटारिया बचाव पक्ष ने कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया कि आरोपित राशि 19 लाख 67 हजार रुपए का डिमांड ड्राफ्ट दो दिन के भीतर विशेष कोर्ट में जमा करा दिया जाएगा। साथ ही यह भी दलील दी गई कि कटारिया पिछले लगभग 20 महीनों से न्यायिक हिरासत में है और उसके खिलाफ अन्य कोई लंबित मामला नहीं है। जमा करवाना होगा 19.67 लाख का डिमांड ड्राफ्ट हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आवश्यक जमानती बांड भरने और दो दिन के भीतर 19.67 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट एनआईए विशेष अदालत, पंचकूला में जमा कराने के बाद कटारिया को रिहा किया जाए। साथ ही अदालत ने यह शर्त भी लगाई कि वह किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा और न ही उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में मामले की सुनवाई पंचकूला की एनआईए विशेष अदालत में लंबित है, जहां अब तक 73 में से 23 अभियोजन गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं।

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