हरियाणा के 4000 टीचर्स की नौकरी पर खतरा:हुड्डा सरकार में अनुभव के आधार पर हुए थे भर्ती; HTET पास नहीं कर पाए

हरियाणा के 4 हजार शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल, ये शिक्षक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में विज्ञापन संख्या 2/2012 के तहत अनुभव के आधार पर नौकरी पाए थे। अब सरकार ने एक बार फिर एचटेट पास नहीं करने वाले प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। हालांकि सरकार ने इन शिक्षकों को एक बड़ी राहत देते हुए तय किया है कि यदि ये सभी टीचर्स अगले साल मार्च तक हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) पास कर लेते हैं तो इनकी नौकरी जारी रहेगी। मौलिक शिक्षा महानिदेशक की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 4 साल के टीचर अनुभव पर मिली थी नौकरी हुड्‌डा की सरकार में विज्ञापन संख्या 2/2012 में निकली भर्ती की एक शर्त के अनुसार 4 वर्ष के शिक्षण अनुभव के आधार पर लगे करीब 4 हजार प्राथमिक शिक्षकों को एक अप्रैल 2015 तक एचटेट पास करना आवश्यक था। इसके बावजूद निर्धारित समयावधि में एचटेट पास नहीं कर सके शिक्षकों को राहत देते हुए 27 अप्रैल 2017 को नया आदेश जारी किया गया। नियुक्ति पत्र में शामिल होगी शर्त इसमें सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे ऐसे शिक्षकों के नियुक्ति पत्रों में यह शर्त शामिल करने को कहा गया कि उन्हें भविष्य में एचटेट उत्तीर्ण करना होगा। हालांकि अप्रैल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन प्राथमिक शिक्षकों को राहत देते हुए आदेश जारी कर दिए थे कि अब इन्हें भविष्य में एचटेट और बीएड करने की जरूरत नहीं होगी और वे आगे सेवा में बने रहेंगे। SC ने एचटेट की पात्रता अनिवार्य की वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक सितंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कक्षा पहली से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी है। यह नियम उन सभी शिक्षकों पर लागू होगा जो 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) एक्ट लागू होने के बाद नियुक्त हुए हैं। सैनी सरकार ने ये दिया आदेश इसे देखते हुए मौजूदा प्रदेश सरकार यानी नायब सैनी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर का फैसला बदलते हुए निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों ने अभी तक एचटेट पास नहीं किया है, उन्हें मार्च 2027 तक यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसा न करने पर उनकी सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

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