हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब टीचर फॅरलो नहीं मार पाएंगे। हाजिरी लगाकर स्कूल छोड़ देने वाले टीचरों पर नजर रखने के लिए विभाग ने हर स्कूल में मूवमेंट रजिस्ट मैंटेन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हर स्कूल में अब डेली मूवमेंट रजिस्टर मैंटेन होगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कोई भी कर्मचारी स्कूल छोड़कर जाता है तो उसे मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करना होगा और उस कार्य दिवस के पेज पर क्रॉस करना होगा। स्कूल मुखिया दैनिक आधार पर मूवमेंट रजिस्टर को डेली मूवमेंट का दर्ज कर अपनी टिप्पणी सहित हस्ताक्षर करने होंगे। जहां गए, वहां से हाजिरी होगी वैरिफाई अगर कोई भी कर्मचारी स्कूल समय में किसी सरकारी कार्य से बाहर जाता है तो वापसी में अपनी हाजिरी रिपोर्ट वहां से लेकर आएगी। वो हाजिरी रिपोर्ट प्रमाण के तौर पर स्कूल के मूवमेंट रजिस्टर में पेस्ट करनी होगी। उच्च अधिकारियों के स्कूल विजिट के दौरान उन्हें मूवमेंट रजिस्टर का अवलोकन करवा कर उनसे साइन करवाने होंगे। विस कमेटी की अनुशंसा पर फैसला हरियाणा विधानसभा की विषय समिति की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग की ओर से फैसला लिया गया है। विधानसभा की विषय समिति ने बजट अधिवेशन के दौरान अपनी 10वीं रिपोर्ट में इसका जिक्र किया था। जिसे अब लागू करते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पंचकूला ने प्रदेश के सभी DEO, DEEO और DPC के नाम पत्र जारी किया है। हर माह 15 स्कूलों की चेकिंग अनिवार्य
प्रदेश के हर BEO, DEO और DPC को प्रत्येक माह कम से कम 15 स्कूलों के हाजिरी व मूवमेंट रजिस्टर की जांच करनी होगी। यदि किसी स्कूल में प्रॉपर रजिस्टर मैंटेन नहीं किया गया है तो इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजनी होगी। जिला मुख्यालय द्वारा एक माह के दौरान इस प्रकार कार्यवाही करनी होगी। हो सकती है रैंडम चेकिंग
मुख्यालय द्वारा किसी सरकारी स्कूल की रैंडम चेकिंग हो सकती है। अगर इन आदेशों की पालना नहीं होती तो है मुख्यालय के द्वारा संबंधित स्कूल मुखिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मतलब पूरी तरह से जिम्मेदारी स्कूल मुखिया की रहेगी।