हरियाणा में किसानों को नायब सैनी सरकार ने बड़ी राहत दी है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के बाद अब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने भी ट्यूबवेल शिफ्टिंग के दौरान लिया जाने वाला सरचार्ज माफ कर दिया है। कोई किसान अपने एग्रीकल्चर पावर (𝐀𝐏) ट्यूबवेल कनेक्शन को अपनी ही जमीन में 70 मीटर के दायरे में शिफ्ट करवाना चाहता है तो इसके लिए अब कोई खर्च नहीं लगेगा। हालांकि सरकार ने इसमें एक शर्त भी लगाई है कि किसान बोर फेल होने, पानी में खारापन, सरकारी भूमि अधिग्रहण और विवाद समेत अन्य मजबूरी जो किसान के बस में नहीं होगी ऐसी स्थिति में ही ट्यूबवेल शिफ्टिंग कर सकेगा। यहां पढ़िए नोटिफिकेशन की कॉपी… UHBVN पहले की निर्देश जारी कर चुका
इससे पहले उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से इस बाबत निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यूएचबीवीएन के चीफ इंजीनियर की ओर से सभी अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं और उपमंडल अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे कि किसान के ट्यूबवेल कनेक्शन को उसके मूल स्थान से 70 मीटर की दूरी के भीतर स्थानांतरित करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।