हरियाणा राज्यसभा चुनाव,प्रियंका के घर के पास कांग्रेसियों का लंच:खराब मौसम के बीच CM सुक्खू भी पहुंचे, अब परवाणू शिफ्ट होंगे सभी MLA

हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कुछ ही घंटे बचे हैं। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा। इससे पहले, हिमाचल लाए गए कांग्रेस विधायक आज शिमला के छराबड़ा स्थित एक होटल में लंच करने पहुंचे। यह होटल प्रियंका गांधी के फार्म हाउस से केवल 800 मीटर की दूरी पर है। खराब मौसम के बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी होटल पहुंचे। लंच के बाद सीएम सुक्खू निकल गए, जबकि विधायक शाम 4 बजे तक होटल में ही थे। लंच के बाद कांग्रेस अपने 31 विधायकों को परवाणू के एक होटल में भेजेगी। यहां से चंडीगढ़ की दूरी केवल 34 किलोमीटर है। प्रैक्टिस में BJP के 3 वोट रद्द हुए भाजपा ने रविवार को लगातार दूसरे दिन चंडीगढ़ के जेडब्लयू मैरियट होटल में वोटिंग की प्रैक्टिस की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चुनाव प्रभारी हर्ष सांघवी, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और प्रदेश अध्यक्ष ने विधायकों को वोटिंग प्रक्रिया और रणनीति समझाई। सूत्रों की मानें तो बैठक में दक्षिण हरियाणा के अधिकांश विधायकों को निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को पहला विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। वहीं संजय भाटिया को पहले विकल्प में कौन से विधायक वोट करेंगे, यह भी डिसाइड किया गया। जीत के लिए जरूरी 31 वोट हैं। 31 विधायक भाटिया को पहला विकल्प चुनेंगे। शेष नांदल को। रिहर्सल के दौरान 3 वोट रद्द हो गए। चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने एक चैनल से बातचीत में कहा- उम्मीद है सभी विधायक अंतरआत्मा की आवाज पर वोट देंगे। देखते हैं क्या होता है। जानिए ट्रेनिंग के बाद क्या बोले BJP के विधायक-मंत्री…. इन 6 स्थितियों में रद्द हो सकते हैं वोट 1. गलत तरीके से वोट डालना: राज्यसभा चुनाव में विधायक को बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नामों के सामने 1, 2, 3 वरीयता लिखनी होती है। जैसे 3 प्रत्याशी हैं तो एक से तीन तक वरियता रहेगी। अगर विधायक ने सही वरीयता नहीं लिखी या एक से ज्यादा उम्मीदवारों के सामने एक ही नंबर लिख दिया तो वोट कैंसिल हो सकता है। 2. अधिकृत पेन का इस्तेमाल न करना: चुनाव आयोग द्वारा दिया गया खास पेन इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। अगर विधायक अपने पेन या अलग रंग की स्याही वाले पेन से वोट डाल देता है तो वोट रद्द हो सकता है। जैसे 2016 में स्याही कांड हुआ और 14 वोट अमान्य हुए थे। 3. पार्टी एजेंट को बैलेट न दिखाना: अगर कोई विधायक किसी पार्टी से है तो उसे वोट डालने के बाद अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को बैलेट दिखाना पड़ता है। अगर विधायक बैलेट नहीं दिखाता, तो उसका वोट रिजेक्ट कर दिया जाता है। 4. गलत व्यक्ति को बैलेट दिखाना: अगर विधायक अपनी पार्टी के एजेंट की बजाय किसी और को बैलेट दिखा देता है, तो भी वोट अमान्य हो सकता है। 5. बैलेट पेपर खराब करना: बैलेट पेपर पर साइन करना, कोई निशान/टिप्पणी लिखना, या बैलेट को फाड़ देना ऐसी स्थिति में भी वोट अमान्य हो जाता है। 6. पहली वरीयता स्पष्ट न होना: राज्यसभा चुनाव में पहली वरीयता (1) बहुत जरूरी होती है। अगर विधायक ने 1 नहीं लिखा या अस्पष्ट लिखा, तो पूरा वोट अमान्य माना जाता है।

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