हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का HSVP में विलय:कैबिनेट मीटिंग में फैसला; सैनी सरकार का एक साल पूरा होने के कार्यक्रम पर भी चर्चा, PM मोदी आएंगे

हरियाणा सरकार की रविवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के विलय का फैसला लिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ है कि हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के साथ विलय किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान दी गई। इस संशोधन के बाद शहरी विकास और आवास संबंधी कार्य सरल होंगे। मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2025–26 के अपने बजट भाषण में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को भंग कर उसके कार्य HSVP में समाहित करने की घोषणा की थी, ताकि शहरी विकास एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके। लगभग ढाई घंटे चली इस मीटिंग में 17 अक्टूबर को सोनीपत में नायब सरकार का एक साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। बैठक में इन प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली… ग्राम सभा की बैठकों में सदस्यों की 40% भागीदारी होगी
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के माध्यम से हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। संशोधन के अनुसार, किसी भी सरकारी योजना के पात्र लाभार्थियों पर विचार और उन्हें मंजूरी देने के लिए होने वाली ग्राम सभा की बैठक का कोरम ग्राम सभा के सदस्यों का 40 प्रतिशत होगा। हालांकि, पहली और दूसरी स्थगित बैठकों में, कोरम क्रमशः ग्राम सभा के सदस्यों का 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से होगा। इस निर्णय से पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता और कार्यप्रणाली में सुधार की संभावना है। पंजाब फैक्ट्री नियम, 1952 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी
बैठक में पंजाब फैक्ट्री नियम, 1952 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह संशोधन कारखानों में कुछ प्रक्रियाओं में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति देने से संबंधित है। इसके तहत नियमों के अंतर्गत देय शुल्क को अब ऑनलाइन माध्यम से जमा कराने की सुविधा दी जाएगी। इस संशोधन से लैंगिक असमानता समाप्त होगी, महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इंजीनियरिंग, केमिकल्स व विनिर्माण जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, जहां पहले महिलाओं की भागीदारी सीमित थी। संशोधन में यह भी सुनिश्चित होगा कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं खतरनाक श्रेणी के कार्यों से बाहर रहें, जिससे उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की पूर्ण सुरक्षा बनी रहे। छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव पास
हरियाणा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अध्यादेश, 2025 को लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह पहल भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में अनुपालन बोझ को कम करने और छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हरियाणा जन विश्वास अध्यादेश, 2025, 17 विभागों की ओर से प्रशासित 42 राज्य अधिनियमों में निहित 164 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रयास करता है। यह अध्यादेश छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूकों के लिए आपराधिक दंडों के स्थान पर दीवानी दंड और प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान करता है। शामलात भूमि बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी
बैठक में ग्राम शामलात भूमि नियम, 1964 में संशोधन को मंजूरी दी गई। नियम 6 (2) में संशोधन के अनुसार, यह प्रावधान किया गया है कि खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि में से 4 प्रतिशत भूमि बेंचमार्क विकलांगता (60 प्रतिशत या इससे अधिक) वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाएगी। इसके अलावा ग्राम शामलात भूमि नियम, 1964 के नियम 6 (2ए) में भी संशोधन किया गया है। इसके अनुसार, गौ अभ्यारण्य स्थापित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को 20 वर्ष की अवधि के लिए 5100 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुछ नियमों और शर्तों पर भूमि पट्टे पर देने का प्रावधान किया गया है। बैठक में यह भी मंजूरी दी गई कि ग्राम पंचायत अपने स्तर पर 250 एकड़ तक की भूमि की भूमि उपयोग योजना तैयार कर सकेगी। इससे पहले यह सीमा 100 एकड़ तक थी। यदि पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा प्लान को तय समयावधि में अनुमति नहीं दी जाती या असहमति होने पर ग्राम पंचायत उपयुक्त निर्णय के लिए राज्य सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। हरियाणा कारागार नियम, 2022 में संशोधन को मंजूरी
बैठक में हरियाणा कारागार नियम, 2022 में ‘आदतन अपराधी’ की परिभाषा को शामिल करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधित नियमों को हरियाणा कारागार (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा। संशोधित नियमों के तहत, हरियाणा कारागार नियम, 2022 के नियम 2, उप-नियम (1), खंड (xi) में आदतन अपराधी की परिभाषा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है, ‘आदतन अपराधी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे 5 वर्ष की किसी भी लगातार अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर किए गए किसी एक या अधिक अपराधों के लिए दो बार से अधिक अवसरों पर दोष सिद्ध ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई हो और उसी कार्यवाही का भाग नहीं हो, ऐसा दण्डादेश को अपील या पुनरीक्षण में उलट नहीं किया गया हो। बशर्ते कि उल्लिखित 5 वर्ष की निरंतर अवधि की गणना करते समय, कारावास की सजा के तहत या डिटेंशन के तहत जेल में बिताई गई किसी भी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा। मीटिंग की ये दो अफवाहें उड़ीं, पुष्टि नहीं हुई मंत्री बेदी बोले- 9 से 10 एजेंडे रखे गए
मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि मीटिंग में 9 से 10 एजेंडे रखे गए। कुछ आगामी कामों पर चर्चा की गई। कुछ विषय ऐसे थे जिनमें संशोधन करना था, उन्हें अगली मीटिंग में रखा जाएगा। मीटिंग में 17 अक्टूबर को सोनीपत में PM मोदी की होने वाली रैली को लेकर कैबिनेट ने पूरी तैयारी कर ली है। PM 2 बड़ी योजनाओं का कर सकते हैं ऐलान
सरकार के सूत्रों के मुताबिक, 17 अक्टूबर को PM मोदी की रैली के दौरान 2 बड़ी योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। सरकार की गरीबों को 25 हजार प्लॉट और 7 हजार से अधिक फ्लैट देने की तैयारी में है। ये प्रदेश के विभिन्न शहरों में डेवलपर्स ने बनाए हैं। हरियाणा में बने दिल्ली-कटरा हाईवे का भी उद्घाटन हो सकता है। हालांकि, इन सभी योजनाओं को फाइनल किया जा रहा है। रूट प्लान व सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश
CM ने निर्देश दिए कि PM के कार्यक्रमों के लेकर समय-सारिणी, रूट प्लान, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को अंतिम रूप दिया जाए। ​​​​कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए आमजन के लिए भी अलग से रूट प्लान किए जाएगा। पार्किंग की व्यवस्था भी कार्यक्रम स्थल के आसपास की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *