हिमाचल प्रदेश में शराब महंगी हो गई है। अंग्रेजी शराब के रेट अधिकतम 105 रुपए तक बढ़े हैं, जबकि रेगुलर ब्रांड के दाम में मामूली बढ़ोतरी हुई है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने गुरुवार देर शाम 2026-27 के लिए शराब के नए रेट जारी कर दिए हैं। रेगुलर ब्रांड के रेट में 10 से 30 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। ऑफिसर चॉइस शराब में सबसे कम 10 रुपए बढ़ाए गए। हिमाचल में पहले यह 535 रुपए की मिल रही थी, जो कि अब 545 रुपए की मिलेगी। रॉयल स्टैग की कीमत 750 से बढ़ाकर 770 रुपए प्रति बोतल कर दी गई है। VAT 69 की कीमत में सबसे ज्यादा 105 रुपए बढ़ाए गए हैं। प्रदेश में शराब ठेकों की ऑनलाइन नीलामी की गई है। इसके बाद विभाग ने रेट तय किए हैं। सरकार ने 2026-27 के लिए एमआरपी के तहत ही ठेके नीलाम किए हैं। बीते वित्त वर्ष ही एमएसपी को समाप्त कर एमआरपी की व्यवस्था शुरू की गई थी। शराब ठेकों में रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब के ठेकों पर सभी ब्रांड की रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य किया है। इसे लेकर सभी ठेका संचालकों को ऑक्शन के दौरान ही सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही विभाग ने अपने अधिकारियों को भी शराब ठेकों की रूटीन जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी शराब उपभोक्ता के साथ कोई धोखाधड़ी न हो। एक्साइज एंड टेक्सेशन इंस्पेक्टर का फोन नंबर भी लिखना होगा विभाग ने रेट लिस्ट पर संबंधित क्षेत्र के एक्साइज एंड टेक्सेशन इंस्पेक्टर का फोन नंबर भी लिखना अनिवार्य किया है। ऐसा नहीं करने वाले शराब कारोबारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में यदि कोई ठेका संचालक किसी उपभोक्ता से एमआरपी से अधिक रेट वसूलता है, तो वह संबंधित अधिकारी को फोन पर शिकायत कर सकेगा।