हिमाचल प्रदेश में आपदा में झूठी अफवाह फैलाने वाले लोगों पर पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी। हिमाचल के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने सभी जिलों के SP को निर्देश दिए है कि यदि कोई व्यक्ति आपदा में अफवाह फैलाता है तो उन पर FIR की जाए। बता दें कि आपदा के दौरान कुछ सोशल मीडिया यूजर रील वर व्यूज पाने के लिए पुराने पुराने वीडियो शेयर करते रहे हैं। ऐसे वीडियो लोगों में भय फैलाने का काम करते हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिना वेरिफिकेशन के पुराने वीडियो चला देते है। अब ऐसा करने पर कार्रवाई होगी। पुलिस के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्व द्वारा गलत जानकारी शेयर करने से न केवल लोगों में भय और भ्रम की स्थिति पैदा होती है, बल्कि राहत एवं बचाव दलों और स्थानीय प्रशासन का ध्यान भी भटक जाता है। इसलिए सभी SP को सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन धाराओं के तहत पुलिस करेगी कार्रवाई इन आदेशों के बाद किसी भी संदिग्ध पोस्ट, तस्वीर या वीडियो पर जिसमें अफवाह फैलाने या झूठी सूचना देने की आशंका हो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। इनमें लोक शांति भंग करने (धारा 153ए), 196 (2) अफवाह फैलाने (धारा 356) और झूठी सूचना फैलाने (धारा 505(1)बी) जैसी धाराएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। अपुष्ट जानकारी शेयर न करें: पुलिस पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ता भी इस बात का ध्यान रखें कि वे किसी भी अपुष्ट या संदिग्ध जानकारी को आगे साझा न करें। किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य कर लें। पुलिस की जनता से अपील, झूठी जानकारी की दें जानकारी पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी झूठी खबर या अफवाह की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस, पुलिस कंट्रोल रूम 100 या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।