हिमाचल प्रदेश में चंबा के चुराह से बीजेपी विधायक हंसराज पर पोक्सो (POCSO) एक्ट में दर्ज मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। पीड़िता ने चंबा कोर्ट द्वारा विधायक की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने विधायक हंसराज समेत सभी प्रतिवादी को नोटिस जारी कर दिया है। पीड़िता की याचिका की एडमिशन को लेकर अभी फैसला होना है। जस्टिस राकेश कैंथला की बैंच ने इस मामले में राज्य को चार सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने को कहा गया है। इस दौरान पीड़िता की ओर से एडवोकेट बीएल सोनी और एडवोकेट नितिन सोनी उपस्थित हुए, जबकि राज्य की ओर से एडिश्नल एडवोकेट जनरल जितेंद्र शर्मा पेश हुए। उन्होंने प्रतिवादी बनाए गए राज्य, SP चंबा और SHO महिला थाना चंबा के नोटिस तामील से छूट (अलग से नोटिस भेजने की जरूरत नहीं) ली। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी एक सप्ताह के भीतर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट का यह आदेश फिलहाल प्रारंभिक प्रकृति का है। इस मामले में गुण-दोष पर अदालत ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की। राज्य सरकार के जवाब और अन्य पक्षों की सुनवाई के बाद अगली तारीख पर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में हंसराज को चंबा कोर्ट से 27 नवंबर 2025 में रेगुलर जमानत मिल चुकी है। सिलसिलेवार पढ़ें क्या है पूरा मामला…