भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने 35 साल पुराने एक कृषि भूमि विवाद में वादी मोहम्मद इब्राहिम को 6 बीघा जमीन का कब्जा दिलवाया। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। यह मामला 1990 में लगभग 6 बीघा कृषि भूमि की खरीद से जुड़ा है, जिसके बाद टाइटल सूट नंबर 125/91 चल रहा था। इस मामले में सिविल कोर्ट भागलपुर से 30 जून 2023 को फैसला आया था। हालांकि, प्रतिवादी मोहम्मद हलीम ने तब कब्जा नहीं दिया था। इसके बाद वादी ने कोर्ट में टाइटल एक्जीक्यूशन केस संख्या 6/2025 दायर किया। मुंसिफ फर्स्ट के न्यायाधीश के आदेश पर, भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने एक मजिस्ट्रेट, एक पुलिस अधिकारी, छह पुरुष पुलिसकर्मी और चार महिला पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया। मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार की उपस्थिति में ढोल बजवाकर मोहम्मद इब्राहिम को उनकी जमीन का दखल कब्जा दिलवाया गया। यह जमीन बदलुचक गांव, थाना जगदीशपुर, मौजा सोनडीह, थाना गोराडीह, अंचल गोराडीह, जिला भागलपुर के अंतर्गत आती है। गोराडीह थाना प्रभारी विकास कुमार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वादी के अधिवक्ता सैय्यद तबरेज ईनाम ने खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि उन्होंने मात्र छह महीने में अपने मुवक्किल को डिग्री का आदेश दिलवाकर आज जमीन पर कब्जा दिलवाया। इस दौरान अंचल कार्यालय से राजस्व अधिकारी और हल्का कर्मचारी दिलीप कुमार निराला भी उपस्थित रहे।