चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका:2009 बैच ने मांगी B-1 टेस्ट से छूट, हाईकोर्ट कर चुका खारिज

चंडीगढ़ पुलिस में तैनात करीब 249 कांस्टेबलों द्वारा B-1 टेस्ट से छूट की मांग को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब साल 2009 बैच के कांस्टेबलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। सभी को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है। जो याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, वो 2007-08 में भर्ती हुए कांस्टेबलों द्वारा की गई थी और वे मांग कर रहे थे कि उन्हें नए कांस्टेबलों के साथ B-1 प्रमोशन टेस्ट में शामिल न किया जाए। याचिका में चंडीगढ़ पुलिस के कांस्टेबलों ने मांग करते हुए कहा कि वे साल 2009 में चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती हुए थे और उन्हें 16 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में जो अब नई भर्ती हो रही है, उनके बराबर वे अब B-1 टेस्ट कैसे दे सकते हैं, इसलिए उन्हें इस टेस्ट से छूट दी जाए। कैट भी कर चुका खारिज इन कांस्टेबलों ने पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी अपील पहले ही खारिज की जा चुकी थी। हाईकोर्ट से उन्होंने B-1 टेस्ट पर रोक लगाने या फिर 30 अगस्त 2024 को दिए गए स्टेटस-को आदेश को स्पष्ट करने की अपील की थी। हालांकि, चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमीत गोयल की 2 जजों की बेंच ने साफ कहा कि CAT एक वैधानिक संस्था है और जब तक उसके फैसले में कोई कानूनी खामी न हो, हाईकोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस फैसले से अब इन कांस्टेबलों को भी नए भर्ती कर्मचारियों के साथ B-1 टेस्ट में शामिल होना होगा। हाईकोर्ट ने ये दिए तर्क: जानिए क्या था पूरा मामला

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