हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पुलिस के लिए लंबे समय से चुनौती रहे कुख्यात शूटर रोमिल वोहरा के अवैध मकान को ढहाने की कार्रवाई अब अंतिम चरण में है। एनकाउंटर के कुछ घंटे बाद 24 जून को जारी नोटिस की 15 दिन की समय सीमा 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। इस दौरान न तो मकान खाली किया गया और न ही परिवार की ओर से कार्रवाई रुकवाने के लिए कोई प्रयास हुआ है। रोमिल वोहरा, जो काला राणा-नोनी राणा गैंग का सक्रिय सदस्य था, को 24 जून को दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर हुए एनकाउंटर में मार गिराया गया था। वह यमुनानगर के तिहरे हत्याकांड, कुरुक्षेत्र के शराब ठेकेदार शांतनु हत्याकांड और दिल्ली में आर्म्स एक्ट सहित आठ मामलों में वांछित था। एनकाउंटर के तुरंत बाद, यमुनानगर नगर निगम ने रोमिल के कांसापुर रोड, अशोक विहार में स्थित 54.689 वर्ग गज के डबल स्टोरी मकान को अवैध घोषित करते हुए कार्रवाई शुरू की। मकान पर लटका है ताला इस मकान का निर्माण बिना नक्शा स्वीकृति के किया गया था, जिसके चलते इसे ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया। नगर निगम ने 24 जून को अंतिम नोटिस चस्पा कर मकान मालिक को 15 दिन के भीतर मकान खाली करने या स्वयं तोड़ने का आदेश दिया था। बताया जा रहा है कि रोमिल वोहरा के परिवार ने इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किया है। रोमिल के माता-पिता, कपिल वोहरा और रिशा वोहरा, जेल में हैं, जिसके चलते घर पर ताला लगा हुआ है। पहले भी जारी हुए थे नोटिस, नहीं मिला कोई जवाब अब सिर्फ तीन दिन बाकी नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि 24 जून को जारी नोटिस की 15 दिन की समय सीमा 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। इस दौरान न तो मकान खाली किया गया और न ही परिवार की ओर से कोई जवाब दिया गया। उन्होंने कहा, पहले कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोई पक्ष रखने नहीं आया।