कैथल में किशोरी से 4 युवकों ने रेप किया:महिला आयोग ने लिया संज्ञान, चेयरपर्सन बोलीं- आरोपी को जल्द गिरफ्तार करें पुलिस

कैथल में एक किशोरी से रेप करने के मामले पर हरियाणा महिला आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। मामले को लेकर आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने आरोपी नसीब को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि आरोपी अभी तक फरार चल रहा है, लेकिन चेयरपर्सन ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लड़की ने तीन अन्य युवकों पर भी रेप के आरोप लगाए थे। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया मंगलवार को कैथल में वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची थी। उसने सीवन में किशोरी से रेप के मामले में तीव्र प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा उन्होंने वन स्टॉप सेंटर में रह रही लड़कियों और महिलाओं की व्यथा सुनीं। सभी मामलों में जल्द कार्रवाई के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। शादी का दिया था झांसा
बता दें कि सीवन में ममता नाम की महिला पर एक लड़की को नसीब नाम के लड़के के साथ भगाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। लड़की को नसीब के साथ शादी करवाने का झांसा दिया गया था। जब युवक ने लड़की से शादी नहीं की तो ममता ने कहा कि वह दूसरे लड़के से उसकी बात करवा देगी और वह शादी भी कर लेगा। इस प्रकार के झांसे में लेकर चार युवकों ने अलग-अलग समय में लड़की से रेप किया और बाद में शादी नहीं की। जब ममता को इस मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया तो उसने भी चार पुलिसकर्मियों पर उससे मारपीट करने के आरोप लगाए थे। यह भी आरोप था कि मारपीट के कारण उसके गुप्तांग से ब्लीडिंग हो गई। इसे लेकर चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस मामले की जांच करनाल पुलिस को सौंपी गई है। असम से युवती को कैथल बुलाया, बाद में संपर्क तोड़ा
वन स्टॉप सेंटर में दूसरा मामला असम की एक युवती का मिला, जिसने इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती की थी। युवक ने उसे कैथल बुलाया, लेकिन बाद में संपर्क तोड़ दिया। परेशान युवती अब वन स्टॉप सेंटर में शरण लिए हुए है। चेयरपर्सन ने इस मामले में भी पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शादी के बाद महिला को छोड़ा
तीसरे मामले में एक विवाहिता ने शिकायत की कि एक युवक ने उससे शादी की और फिर उसे छोड़ दिया। चेयरपर्सन ने दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर मामला सुलझाने के लिए परिजनों को बुलाने का निर्देश दिया। रेनू भाटिया ने कहा कि तीनों मामलों में संवेदनशीलता के साथ पीड़िताओं को संरक्षण दिया जाएगा।

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