सारण में आगामी विधानसभा चुनाव-2025 के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में जिले के कुख्यात और टॉप हिस्ट्रीशीटर अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसते हुए CCA (क्राइम कंट्रोल एक्ट) के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोनपुर थाना क्षेत्र के चर्चित अपराधकर्मी मंटू गोप उर्फ मंटू राय को आगामी 6 महीने के लिए मंडल कारा छपरा में रोके रखने का आदेश जारी किया गया है। सारण जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रस्ताव पर उच्च न्यायालय, पटना के परामर्शदातृ पर्षद के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसे उचित मानते हुए गृह विभाग, बिहार सरकार ने निरूद्ध आदेश को स्वीकृति दी। 3 महीने मंडल कार में रखने का आदेश मंटू गोप उर्फ मंटू राय को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 की धारा 12(2) के तहत 19 जून 2025 से 18 दिसंबर 2025 तक मंडल कारा छपरा में रखने का आदेश दिया गया है। SSP कुमार आशिष ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का मकसद चुनाव के दौरान जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। मंटू गोप पर पूर्व में भी कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह इलाके में भय और अस्थिरता का पर्याय बन चुका था। 12 अपराधियों के खिलाफ CCA का प्रस्ताव प्रशासन द्वारा ऐसे कुल 12 अन्य कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध भी CCA के तहत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, जिन पर निर्णय की प्रक्रिया जारी है। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि चुनावी माहौल को किसी भी तरह प्रभावित करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सक्रियता और सख्ती आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है।