वर्ष 2017 में रिलीज हुई फिल्म “बहन होगी तेरी” को लेकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में दर्ज मामले में फिल्म अभिनेता राज कुमार राव को जालंधर कोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यायाधीश सृजन शुक्ला की अदालत में राव का केस चल रहा था। इस दौरान राव खुद शाम के 4 बजे कोर्ट में पहुंचे और सरेंडर कर दिया। जिसके बाद न्यायाधीश शुक्ला ने उन्हें जमानत दे दी। इस केस की अगली सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की गई है। यह मामला थाना डिवीजन नंबर 5, जालंधर में वर्ष 2017 में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता, जो कि एक स्थानीय शिवसेना नेता और फिल्म के निर्माता बताए जा रहे हैं, ने आरोप लगाया था कि फिल्म में भगवान शंकर को अनुचित ढंग से दर्शाया गया है, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत के आधार पर, फिल्म के निर्देशक नितिन कक्कड़, निर्माता अमूल विकास मोहले, अभिनेत्री श्रुति हासन और अभिनेता राज कुमार राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई पर पेश न होने पर जारी हुआ था गैर जमानती वारंट हालांकि, राज कुमार राव ने पहले ही अदालत से अग्रिम जमानत ले ली थी, लेकिन पिछली सुनवाई में अदालत में पेश न होने के कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके चलते उन्हें आज अदालत में स्वयं उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें फिर से जमानत मिल गई। इस मामले को लेकर लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया जारी है, और अब अदालत ने इसकी अगली सुनवाई 30 जुलाई 2025 को निर्धारित की है। माना जा रहा है कि आने वाली सुनवाई में केस की प्रकृति को देखते हुए कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल, राज कुमार राव की ओर से इस प्रकरण पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है। वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष इसे आस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए इसे आगे तक ले जाने की बात कह चुका है।