हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस भेजा है। यह नोटिस उस मामले से जुड़ा है, जिसमें एक कॉन्स्टेबल पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया गया था। जानकारी के अनुसार, इस मामले में पहले ही हाईकोर्ट ने डीजीपी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि आरोपी कॉन्स्टेबल ने भर्ती के दौरान गलत जन्म तिथि दर्शाकर नौकरी पाई थी। कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया था कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप कोर्ट से आदेश जारी होने के बावजूद विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं कई। इसी के चलते महम के रहने वाले सोनू ने डीजीपी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि डीजीपी ने जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर माना कि कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने डीजीपी कपूर को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। अब अगली सुनवाई में डीजीपी को कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। IPS सुसाइड केस में DGP पर FIR उधर, सीनियर IPS अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में DGP शत्रुजीत कपूर गुरुवार देर रात FIR दर्ज कर ली गई। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सुसाइड नोट को आधार बनाते हुए सेक्टर-11 थाने में 156 नंबर FIR भारत न्याय संहिता (BNS) की धारा 108, 3(5) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(r) के तहत दर्ज की गई है।