दालमंडी में चिह्नित हुआ है मकान, तो ये दस्तावेज जरूरी:जिनसे तय होगा मुआवजा, PWD कैंप कार्यालय पर जमा हो रहे कागज

दालमंडी चौड़ीकरण का कार्य मिशन की तरह करने की मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को हिदायत दी है। ऐसे में सभी मकानों पर रविवार की शाम नोटिस चस्पा करने के बाद पीडब्ल्यूडी ने अपना कैंप कार्यालय कागजात जमा करने के लिए चौक थाना परिसर में खोला है। नोटिस में 3 दिन में कागज जमा करने की बात कही गयी है। लेकिन क्या जमा करना है इसके बारे में किसी को पता नहीं और लोगों को पहले वहां इन्क्वायरी करने जाना पड़ रहा है। ऐसे में दैनिक भास्कर ने चौक थाने में पीडब्ल्यूडी के सुपरवाइजर से बात की तो उन्होंने मुआवजे के लिए जमा किए जाने वाले जरूरी दस्तावेजों के बारे में बताया। जिसके साथ मकान मालिक की दो फोटो आवश्यक है। एक दिन पहले एडीएम सिटी ने भी जमीन के कागज न होने की दशा में बिजली का बिल, नगर निगम का पीला कार्ड, हाउस और वाटर टैक्स की पर्ची लेकर आने की बात कही थी। उन्होंने कहा था की आप लेकर आइये फिर हम उसपर विचार करेंगे की क्या करना है। आइये जानते कौन-कौन चीजें सभी 187 मकान मालिकों जमा करवानी है- 1 – मकान की रजिस्ट्री का कागज – PWD के सुपरवाइजर कालीचरण ने बताया- जिन लोगों का मकान चौड़ीकरण की जद में आये हैं। उन सभी को अपनी मकान की रजिस्ट्री का कागज लाना होगा। जिसमें वैध कागजात होने चाहिये। सभी कागजात पर साइन होने चाहिए। 2 – नगर निगम का पीला कार्ड – कालीचरण ने बताया – जिन लोगों के पास मकान की रजिस्ट्री का कागज नहीं है। वो अपने मकान का नगर निगम का पीला कार्ड लेकर आ सकते हैं। नगर निगम का पीला कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। साथ में फोटो कॉपी जिसे यहां जमा किया जाएगा। 3 – बिजली का बिल – PWD के सुपरवाइजर ने बताया – यदि खतौनी और पीला कार्ड नहीं है तो व्यक्ति के पास बिजली का बिल होगा। उसे लेकर भी आ सकता है। जैसा की एडीएम सिटी ने बताया है। इसके अलावा हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की पर्चियां भी मान्य होंगीं। 4 – आधार कार्ड/पैन कार्ड – पीडब्ल्यूडी के सुपरवाइजर ने बताया – इसके अलावा मकान मालिक को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी भी जमा करवानी होगी। उसी नाम से मुआवजा तय होगा। 5 – बैंक पासबुक और दो फोटो- चिह्नित मकानों के मकान मालिकों को अपनी बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी और दो फोटो जमा करना अनिवार्य होगा। बिना इसके मुआवजा राशि बैंक अकाउंट में नहीं जाएगी।

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