पंजाबी सिंगर और डायरेक्टर नीरज साहनी उर्फ आरडीएक्स को आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की ओर से जान से मारने की धमकी देने और एक करोड़ फिरौती के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मोहाली पुलिस के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाए। यदि एसएसपी को लगता है कि सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो इस संबंध में स्पष्ट कारणों सहित (स्पीकिंग ऑर्डर) आदेश पारित कर याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। इस केस की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। अब जानिए क्या है पूरा मामला नीरज साहनी बोले- पुलिस ने पहले FIR नहीं लिखी: सुनवाई के दौरान नीरज साहनी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जान का खतरा है। पहले पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था, लेकिन जब यह मामला मीडिया में आया और उन्होंने कोर्ट की शरण ली, तब एफआईआर दर्ज की गई। इसके बावजूद खतरा अब भी बना हुआ है। इस पर कोर्ट ने मोहाली एसएसपी को निर्देश दिए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा महसूस किए गए खतरे का मूल्यांकन करें। यदि खतरे की आशंका सही पाई जाती है, तो कानून के अनुसार सुरक्षा दी जाए। अन्यथा, एसएसपी को स्पष्ट कारणों सहित आदेश पारित कर याचिकाकर्ता को सूचित करने के लिए कहा गया है। वीडियो कॉल पर मांगे थे पैसे: सिंगर के अनुसार, वे मोहाली के सेक्टर-88 में रहते हैं और उनकी कंपनी सेक्टर-75 में स्थित है। 6 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजकर 20 मिनट पर उन्हें एक वीडियो कॉल आई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा बताया और कहा कि उन्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। यदि पैसे नहीं दिए गए तो वह नीरज और उनके परिवार को जान से मार देगा। कॉल के दौरान आरोपी ने कहा कि यह पैसे “दिलप्रीत” नामक व्यक्ति को देने होंगे और उसने वीडियो कॉल पर एक अन्य व्यक्ति को भी शामिल किया। उसने यह भी धमकी दी कि उसका पाकिस्तान के आतंकियों से संबंध है और कहा, “तेरे बारे में हमें सब पता है, तेरे घर पर हमला कर देंगे। तुझे मेरे साथी गैंगस्टर बाबा और रिंदा ग्रुप के लोगों की कॉल आएगी।” नीरज साहनी उर्फ आरडीएक्स के बारे में 4 बातें