दो नाबालिग सहेलियों का अपहरण कर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी पंजाब निवासी दो युवकों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषियों को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में 3 आरोपियों को सबूत के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। बाबैन थाने के अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने 8 मार्च 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। छानबीन के बाद पुलिस ने करीब महीनेभर बाद पंजाब से नाबालिग लड़कियों को बरामद किया था। साथ ही पंजाब जालंधर करतापुर निवासी 19 वर्षीय अभिषेक व अमृतसर तरनतारन रोड निवासी 19 वर्षीय विशाल व अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया था।