वॉट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स मोबाइल में एक्टिव सिम कार्ड के बिना नहीं चल पाएंगे। केंद्र सरकार ने शनिवार को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर नया आदेश जारी किया है। सरकार का दावा है कि इससे साइबर धोखेबाजों का पता लगाने में मदद मिलेगी। दूरसंचार विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स यह सुनिश्चित करें कि एप तभी चलेगा, जब यूजर की रजिस्टर्ड सिम उस मोबाइल में एक्टिव होगी। इतना ही नहीं ‘सिम बाइंडिंग’ के तहत अगर मोबाइल से सिम निकाल ली जाती है तो वॉट्सएप और बाकी दूसरे मैसेजिंग एप बंद हो जाएंगे। वेब ब्राउजर के जरिए लॉगइन करने वाले यूजर के लिए भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को हर छह घंटे में यूजर को लॉगआउट करना होगा। इसके बाद क्यूआर कोड के जरिए ही लॉगइन हो सकेगा। फीचर से बढ़ रहा साइबर फ्रॉड, इसलिए 90 दिन वाला नियम कई सर्विस प्रोवाइडर यूजर के मोबाइल नंबर को केवल एक बार (इंस्टॉलेशन के समय) वैरिफाई करती हैं। इसके बाद सिम कार्ड हटा देने पर भी मैसेजिंग एप काम करता रहता है। यह फीचर टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के लिए चुनौती बन रहा है क्योंकि देश के बाहर से साइबर-फ्रॉड करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र के नए निर्देश का मतलब है कि ये मैसेजिंग सर्विस तभी काम करेंगी जब यूजर के फोन में SIM मौजूद और एक्टिव होगी। विभाग ने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार प्लेटफॉर्म को 90 दिन में सिम-टू-डिवाइस बाइंडिंग नियम मानना होगा। 120 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट देनी होगी।