संजौली मस्जिद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई:वक्फ बोर्ड की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला आज; MC कमिश्नर-जिला अदालत ने दे रखे गिराने के आदेश

हिमाचल हाईकोर्ट में आज संजौली मस्जिद गिराने के आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला होगा। वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम (MC) आयुक्त कोर्ट और जिला अदालत के मस्जिद को गिराने के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वक्फ बोर्ड की दलील है कि मस्जिद उनकी जमीन पर बनी है। कई दशक पहले इसका निर्माण किया जा चुका है। नए निर्माण से पहले मौजूद पुराने मस्जिद को गिराया गया और नया निर्माण किया गया। हालांकि, वक्फ बोर्ड कोर्ट में जमीन पर कब्जा साबित नहीं कर पाया है और न ही मस्जिद का नक्शा पेश कर पाया। इसके बाद, MC कमिश्नर ने 3 मई 2025 को मस्जिद को गिराने के आदेश दिए। वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने निगम आयुक्त के इन आदेशों को जिला अदालत में चुनौती दी। बीते 30 अक्टूबर को जिला अदालत ने भी 3 मई 2025 के MC आयुक्त के उन आदेशों को सही ठहराया, जिसमें पूरी मस्जिद को अवैध बताते हुए पूरा ढांचा हटाने के आदेश दिए थे। मगर इन आदेशों को वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। आज जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी। सिलसिलेवार पढ़े संजौली मस्जिद विवाद… हाईकोर्ट के आदेशों पर आया अंतिम फैसला संजौली मस्जिद के कारण जब विवाद हुआ तो मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि मस्जिद आने वाले लोग लोगों के घरों में ताक-झांक करते है। यहां का माहौल बिगड़ रहा है। इसके बाद, निगम आयुक्त अदालत में सालों से चल रहे केस को जल्दी निपटाने का दबाव बढ़ा और आखिर में हाईकोर्ट के आदेशों पर 3 मई 2025 को निगम आयुक्त ने अंतिम फैसला सुनाया। निगम आयुक्त की अदालत में यह केस लगभग 50 बार लगा।

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