यमुनानगर जिले में एक 37 साल पुरानी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में हंगामा मचा हुआ है। अंबाला कैंट की एक महिला ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने आपस में मिलकर उनकी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री बनाकर उसे हड़प लिया। पुलिस ने इस मामले में थाना सेक्टर-17, हुडा जगाधरी में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता पूनम जैन पत्नी अशोक कुमार, निवासी अंबाला कैंट ने बताया कि उसके पति डिफेंस डेयरी फार्म में नौकरी करते थे और सढौरा के निवासी हैं। वह 2017 में रिटायर हो गए और उसके बाद हम अंबाला में रहने लगे। बेटे की जरूरत के लिए लेना था इंतकाल उसने 1988 में खसरा नंबर 13//12, मौजा कांसापुर (मीना नगर), यमुनानगर में 64 फुट x 30 फुट का प्लॉट पूरी कीमत देकर खरीदा था। इस प्लॉट की रजिस्ट्री और इंतकाल उनके नाम दर्ज हो चुका था। बेटे की जरूरत के लिए उसे लोन लेना था, इसलिए वह पटवारी के पास जमाबंदी निकलवाने गई। इस दौरान पटवारी ने जमाबंदी की नकल देने से इनकार कर दिया। पूछताछ करने पर पता चला कि नरपाल सिंह पुत्र रतन सिंह, गांव ससौली, जगाधरी ने किसी औरत को खड़ा करके, झूठे गवाह तैयार करके, उसके प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। झूठे कागजात तैयार करके किया फर्जीवाड़ा उसके बाद आरोपी ने इस प्लॉट की रजिस्ट्री 16 फरवरी 2006 को सतनाम कौर पत्नी गुरदेव सिंह, कांडी कॉम्प्लेक्स, यमुनानगर के नाम करवा दी। फिर सतनाम कौर ने भी इसे 21 मार्च 2006 को सहदेव मेहता निवासी गांव जठलाना, रादौर को बेच दिया। पूनम ने कहा कि उसने कभी भी अपना प्लॉट किसी को नहीं बेचा, न ही कोई राशि ली। यह पूरी तरह फर्जी और झूठे कागजातों पर आधारित है। तीनों आरोपी आपस में मिलकर एक सोची-समझी साजिश के तहत उसकी जायदाद को हड़पने के लिए फर्जी रजिस्ट्री बनाई। आरोपियों ने दी जान से मारने की धमकी पूनम का आरोप है कि जब उसने आरोपियों ने इस बारे संपर्क किया और पूछा कि उसे साथ धोखाधड़ी क्यों की, तो वे तैश में आ गए, उसे गालियां दीं और धमकी दी कि अगर फिर इस बारे में बात की तो जान से मार देंगे या झूठे केस में जेल भिजवा देंगे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी IPC के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी उप-निरीक्षक रणधीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।