फतेहाबाद में रेप के दोषी को 20 साल की कैद:नाबालिग का अपहरण कर की थी वारदात; 50 हजार का जुर्माना

फतेहाबाद जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की से अपहरण और रेप के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कम विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अमित गर्ग की अदालत ने आरोपी फतेहाबाद के आजाद नगर के गौरव सोनी उर्फ भूषण (29) को दोषी करार दिया। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 366 आईपीसी के तहत 10 वर्ष और 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 363 आईपीसी के तहत 7 वर्ष और 50 हजार रुपए जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अगस्त 2023 में दर्ज हुआ था मामला जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि यह मामला अगस्त 2023 में थाना शहर फतेहाबाद में दर्ज किया गया था। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे जान से मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर डराया-धमकाया तथा रेप किया। पुलिस की ओर से कोर्ट में वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों के बयान पेश किए गए, जिन्हें कोर्ट ने विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। फैसला सुनाते समय सहायक जिला न्यायवादी नवीन भी मौजूद रहे।

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