चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया को राहत नहीं:सांसद तिवारी के सवाल पर केंद्र का जवाब, फ्री होल्ड का प्रस्ताव खारिज, भवन उल्लंघन पर भी राहत नहीं

चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों पर फिलहाल उद्योगपतियों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। लोकसभा में सांसद मनीष तिवारी द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि ज्यादातर मामले चंडीगढ़ प्रशासन और गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में प्रश्न संख्या 2096 के माध्यम से चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि यहां निर्माण अनुपात (एफएआर) केवल 0.75 तक सीमित है, जिससे उद्योगों के विस्तार में दिक्कत आ रही है। साथ ही लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड (पूर्ण स्वामित्व) में बदलने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा भवन उल्लंघन नोटिसों की समस्या और उद्योगों को राहत देने के लिए एकमुश्त राहत योजना लागू करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। 0.5 निर्माण अनुपात की अनुमति फ्री होल्ड का प्रस्ताव खारिज सांसद ने जताई नाराजगी सरकार के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पिछले 20 महीनों में मिले जवाबों से साफ है कि चंडीगढ़ की समस्याओं को हल करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से शहर का औद्योगिक विकास रुक सा गया है। निवेश और व्यापार के मामले में चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला और न्यू चंडीगढ़ से पीछे होता जा रहा है, जहां ज्यादा लचीली नीतियों के कारण तेजी से विकास हो रहा है। तिवारी ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो चंडीगढ़ निवेश आकर्षित करने की दौड़ में और पीछे चला जाएगा।

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