CRPF की वर्दी में शराब तस्करी कर रहे दो गिरफ्तार:पानीपत में 502 पेटी अवैध शराब से भरा कैंटर बरामद, पार्किंग में खड़ा मिला

पानीपत जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो सुरक्षा बलों की पहचान का गलत इस्तेमाल कर पुलिस को चकमा दे रहे थे। पुलिस ने सेक्टर 40 की पार्किंग से एक नीले रंग के कैंटर सहित दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जो अर्धसैनिक बल (CRPF) की वर्दी पहनकर भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपी पानीपत के ही रहने वाले हैं। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मुखबिर की सूचना पर सेक्टर 40 में रेड मामला 18 फरवरी की शाम का है। CIA-1 के ASI अनिल कुमार की टीम टोल प्लाजा के पास गश्त पर थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति CRPF की वर्दी में नीले रंग के कैंटर (HR68A0753) में अवैध शराब लेकर सेक्टर 40 की पार्किंग में रुके हुए हैं। पुलिस ने तुरंत आबकारी निरीक्षक अरविंद डागर को सूचित किया और संयुक्त रूप से पार्किंग में छापेमारी की। CRPF की वर्दी और नकली आईकार्ड का खेल कैंटर के पास पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि आगे ‘पुलिस’ लिखा हुआ था और अंदर दो व्यक्ति अर्धसैनिक बल की वर्दी पहनकर आराम कर रहे थे। तलाशी लेने पर उनके पास से राजिन्द्र सिंह और सुखविन्द्र सिंह के नाम वाले CRPF के पहचान पत्र बरामद हुए। पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा गहनता से पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों पहचान पत्र फर्जी थे। आरोपियों की असली पहचान मोनू (निवासी गांव खोजकीपुर, थाना बापौली, पानीपत) – यह राजिन्द्र सिंह बनकर बैठा था। संदीप (निवासी गांव आटा, थाना समालखा, पानीपत) – यह सुखविन्द्र सिंह बनकर बैठा था। आरोपियों ने कबूल किया कि वे पुलिस और जनता को धोखा देने के लिए फर्जी आईकार्ड और वर्दी का इस्तेमाल करते थे ताकि रास्ते में कोई उन पर शक न करे। 502 पेटी शराब बरामद जब आबकारी निरीक्षक की मौजूदगी में कैंटर का पिछला डाला खुलवाया गया, तो पुलिस के होश उड़ गए। कैंटर में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बीयर भरी हुई थी। खास बात यह है कि आरोपियों ने तस्करी के सबूत मिटाने के लिए बोतलों से बैच नंबर हटा दिए थे। कानूनी कार्रवाई पुलिस ने अवैध शराब, कैंटर, फर्जी आईकार्ड और वर्दी को कब्जे में ले लिया है। आरोपियों के खिलाफ Excise Act की धारा 61/4/20 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं 318(4), 338, 336(3), 340(2), 319(2) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह शराब कहाँ से लाई गई थी और कहां सप्लाई होनी थी।

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