रेवाड़ी में नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 20 साल कैद सुनाई है। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगया गया है। जुर्माना न चुकाने पर आरोपी को 20 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। रेवाड़ी की एडीजे लोकश गुप्ता की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। दोषी अमित कुमार बिहार के बेगूसराय के गांव सरोजा का रहने वाला है। मामले के अनुसार एक व्यक्ति ने मॉटल टाउन थाना पुलिस को शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि 27 मई 2022 को पूरा परिवार घर पर सोया हुआ था। रात करीब दो बजे आंख खुली तो 14 वर्षीय नाबालिग बेटी बिस्तर से गायब मिली। अपनी शिकायत में पड़ोस में रह रहे बिहार निवासी अमित कुमार पर बहला फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई थी। नाबालिग ने बताई थी सच्चाई मॉडल टाउन थाना पुलिस ने केस दर्ज कर नाबालिग को बरामद किया था। नाबालिग ने अमित पर बहला फुसलाकर ले जाने और रेप करने का आरोप लगाया था। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। मामले की सुनवाई के बाद एडीजे लोकश गुप्ता की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद और 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।