लुधियाना डबल मर्डर केस-महिला समेत 3 को उम्रकैद:पुरानी रंजिश का था मामला, 2022 में किया था डबल मर्डर,10-10 हजार रुपए का जुर्माना

पंजाब के लुधियाना में डबल मर्डर के सनसनीखेज मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडिश्नल सेशन जज डॉ. रजनीश की अदालत ने 36 वर्षीय युवक और उसकी सास की हत्या के मामले में महिला समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषियों की पहचान गोपी चंद उर्फ गोपी, अहमद अंसारी और उसकी पत्नी किरण देवी निवासी सतजोत नगर के रूप में हुई है। 2022 में हुई थी वारदात
मामला 20 नवंबर 2022 का है। मृतकों की पहचान बसंत एवेन्यू स्थित सतजोत नगर निवासी 36 वर्षीय रवि और उनकी 60 वर्षीय सास नूर जहां के रूप में हुई थी। इस संबंध में एफआईआर रवि की पत्नी रवीना के बयान पर दर्ज की गई थी। शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद
रवीना के अनुसार, आरोपी उनके परिवार के साथ ही लेबर क्वार्टर में रहते थे। 17 सितंबर 2022 को उसका पति रवि कमरे के बाहर शराब पी रहा था, जबकि गोपी चंद भी अपने कमरे के बाहर शराब का सेवन कर रहा था। आरोप है कि गोपी चंद ने बिना किसी वजह पुरानी रंजिश के चलते रवि को गालियां देनी शुरू कर दीं और उस पर घूरने का आरोप लगाया। जब रवि ने इसका विरोध किया तो गोपी चंद ने अपने साथी अहमद और किरण को मौके पर बुला लिया। लाठी-डंडों और सरियों से हमला
रवीना ने बताया कि तीनों आरोपियों ने मिलकर उसके पति पर लाठी-डंडों और लोहे की सरियों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची उसकी मां नूर जहां को भी आरोपियों ने बेरहमी से पीटा। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
अस्पताल में तोड़ा दम रवीना दोनों को पहले अस्पताल लेकर गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान रवि और नूर जहां की मौत हो गई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों की जांच करने के बाद तीनों आरोपियों को डबल मर्डर का दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया।

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