अमृतसर जिले के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रुपिंदर पाल सिंह ने जिले में सुरक्षा कारणों से श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आस-पास ड्रोन या कैमरा डिवाइस उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश में बताया गया है कि हवाई अड्डे पर दिन-रात अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें आती-जाती रहती हैं। इसके आसपास के ग्रामीण और शहरी इलाके जैसे कि अजनाला रोड, राजासांसी और अन्य सीमावर्ती क्षेत्र काफी आबादी वाले हैं। यहां कई होटल और शादी समारोह/मैरेज पैलेस हैं, जहां आम लोग अपने फंक्शनों को ड्रोन कैमरा से कवर करते हैं। हालांकि, ऐसे ड्रोन उड़ाने की गतिविधि कभी-कभी सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकती है। किसी भी अनियमित या असामाजिक तत्व द्वारा इसका दुरुपयोग बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इसी वजह से जिला प्रशासन ने हवाई अड्डे के नजदीक ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है। ड्रोन उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ड्रोन उड़ाने वाले लोग प्रशासन द्वारा दी गई दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न करें। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सुरक्षा सुनिश्चित करने और आम लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ हवाई अड्डे की संचालन प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग करने और हवाई अड्डे के आस-पास किसी भी तरह के ड्रोन उड़ाने से बचने की अपील की है।