पंजाब के मोगा जिले में जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्री सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी होटल मालिकों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार, होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड आदि में से कोई एक वैध पहचान पत्र लेना अनिवार्य होगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति एक ही कमरे में ठहरते हैं, तो सभी का आईडी प्रूफ लिया जाना जरूरी है। मोबाइल नंबर की जांच और पुलिस को जानकारी देना जरूरी डीसी सागर सेतिया ने कहा कि होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर उनके पास चालू हालत में होना चाहिए। इसकी पुष्टि के लिए होटल प्रबंधन को दिए गए नंबर पर कॉल करके जांच करनी होगी। साथ ही, होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी समय-समय पर नजदीकी पुलिस थाने में दर्ज करवाई जानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई होटल मालिक इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान या मोबाइल नंबर देने से मना करता है, तो होटल मालिक या स्टाफ को इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को देनी होगी। अपराधों पर रोक के लिए जरूरी कदम डीसी ने कहा कि होटलों में ठहरने वाले अज्ञात व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है ताकि जिले में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। यह आदेश 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेंगे।