पटना | पटना जिले में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 1260 वाहनों का निबंधन रद्द हो सकता है। इन वाहनों के मालिकों ने चालान कटने के 90 दिन बाद भी जुर्माना जमा नहीं किया है। नोटिस भेजा गया है। इसके बाद भी जमा नहीं करेंगे तो मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। कुछ मामलों में निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों रद्द हो सकते हैं। जिन वाहनों का ई-चालान काटा गया था, उन्हें 1 से 28 फरवरी के बीच जुर्माना जमा करना था। यातायात पुलिस ने हाल ही में अभियान चलाकर एक दर्जन वाहनों को जब्त कर बता दिया है कि क्या कार्रवाई हो सकती है। इन एक दर्जन वाहन मालिकों पर चार-चार चालान कटे थे। 90 दिनों से अधिक से पेंडिंग थे। ऐसे वाहनों को बोरिंग रोड, नेहरू पथ, दीघा-आशियाना रोड, गांधी मैदान, अशोक राजपथ आदि इलाकों से जब्त किया गया था। पैट्रोलिंग करने वाले यातायात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि जो वाहन नो पार्किंग एरिया में खड़े हैं, उनकी पहचान करें कि कहीं उन पर चालान लंबित तो नहीं है? यदि लंबित है तो क्रेन से उठाकर यातायात थाना ले आएं।