अमृतसर| विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक समारोह श्रृखंला के अन्तर्गत शहर के विभिन्न स्कूलों में बच्चों को कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट में दिए गए अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साप्ताहिक समारोह व श्रृखंला के अन्तर्गत सैंट सारंगधर सीनियर सैकेडरी स्कूल में चेयरमैन चन्द्रशेखर शर्मा की अध्यक्षता में समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य वक्ता के तौर पर डॉ. निर्मल सिंह रिटायर्ड डिप्टी डायरैक्टर सिविल सप्लाई एवं कंज्यूमर अफेयर उपस्थित हुए। डा. निर्मल सिंह ने बच्चों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा दिए गए अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु खरीदते समय उसका पक्का बिल लेना आवश्यक है ताकि त्रुटि या नुकसान की भरपाई के लिए जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में अपील दायर करके इंसाफ पाया जा सके।