गुरुग्राम जिले में सख्ती के बाद भी वाहन ड्राइवर नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ रहे बुलेट सवार को पकड़ा और उसका 40 हजार रुपए का चालान किया। दिल्ली नंबर की इस बुलेट बाइक को जब जांच के लिए रूकवाया गया तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के आधा दर्जन से ज्यादा प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाइक सवार के पास न तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिला और न ही इंश्योरेंस था। इसके अलावा, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना था, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग किया जा रहा था और नॉन-फंक्शनल साइलेंसर भी पाया गया। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने भारी भरकम चालान किया गया। 112 चालान वाली स्पलेंडर पकड़ी ट्रैफिक पुलिस ने डूंडाहेड़ा बॉर्डर पर एक ऐसी स्प्लेंडर बाइक भी इंपाउंड की, जिस पर 112 चालान पेंडिंग थे। इन चालानों का जुर्माना ₹72,500 तक पहुंच चुकी था। जब इस बाइक को रोककर डेटा चेक किया गया, तो बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, रॉन्ग पार्किंग, प्रेशर हॉर्न और प्रदूषण प्रमाणपत्र न होने जैसी 13 अलग-अलग कैटेगिरी के 112 चालान मिले। वाहनों को इंपाउंड कर रही पुलिस ट्रैफिक पुलिस प्रवक्ता विकास कुमार ने बताया कि नियमों के मुताबिक चालान जारी होने के 90 दिनों के भीतर उसे भरना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत पुलिस वाहन इंपाउंड कर रही है। इस स्पलेंडर बाइक को इंपाउंड करके सेक्टर-29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड की अस्थाई पार्किंग में भेज दिया गया है। मालिक द्वारा ₹72,500 का भुगतान करने के बाद ही बाइक छोड़ी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस बरत रही सख्ती डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन ने का कहना है कि नियमों तोड़ने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान वाहन चालकों को नियमों का पालन करने, आवश्यक दस्तावेज साथ रखने तथा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जागरूक भी किया जाता है। वाहन चालकों से अपील है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय आवश्यक दस्तावेज साथ रखें तथा हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।