लुधियाना| पुराने वैट और सीएसटी मामलों में उलझे व्यापारियों एवं करदाताओं को राहत देने के लिए पंजाब सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम का दायरा बढ़ा दिया है। स्टेट जीएसटी विभाग की ओर से मिनी सचिवालय में आयोजित एक विशेष बैठक के दौरान व्यापारियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया। बैठक की अध्यक्षता असिस्टेंट कमिश्नर (लुधियाना-4) निहारिका खरबंदा ने की। ब्याज और जुर्माने की पूरी माफी असिस्टेंट कमिश्नर निहारिका खरबंदा ने बताया कि पंजाब सरकार की यह पहल पुराने कर विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस स्कीम के तहत लंबित मामलों में ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत की सीधी छूट दी जा रही है। इसके अलावा, मूल टैक्स राशि पर भी श्रेणीवार बड़ी राहत प्रदान की गई है। अंतिम अवसर विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस विशेष योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर के अनुसार, इन आवेदनों में से अब तक 1800 व्यापारियों ने अपना टैक्स जमा करवा दिया है। इसके जरिए विभाग के पास 88 लाख रुपए का राजस्व जमा हो चुका है। खास बात यह है कि इस स्कीम के तहत सरकार ने इन व्यापारियों का 4 करोड़ 30 लाख रुपए का ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया है। अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। इस अवसर पर ईटीओ खुशवंत सिंह, ईटीओ जोरा सिंह, इंडियन टैक्सेशन एडवोकेट्स एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट जतिंदर खुराना और सुपरिटेंडेंट धनवीर सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे