पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भारत भूषण (बी.बी.) गोयल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि मामले में गंभीर आरोप और पर्याप्त सबूत हैं, ऐसे में जमानत देना उचित नहीं होगा। मामला 4 नवंबर 2021 का है, जब प्रोफेसर बी.बी. गोयल की पत्नी सीमा गोयल का शव उनके घर से बरामद हुआ था। शव मिलने के समय उनके हाथ-पैर और मुंह बंधे हुए थे, जिससे हत्या की आशंका जताई गई थी। चार साल बाद हुई गिरफ्तारी इस मामले में पुलिस ने करीब चार साल तक जांच की, लेकिन शुरुआती दौर में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। बाद में नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग जैसी जांच के बाद पुलिस ने 8 दिसंबर 2025 को प्रोफेसर बीबी गोयल को गिरफ्तार किया। जमानत अर्जी में प्रोफेसर के वकील ने दलील दी कि, उन्हें झूठा फंसाया गया है और पुलिस ने जांच के दौरान उनके साथ प्रताड़ना की। साथ ही यह भी कहा गया कि कई अहम सबूतों को नजरअंदाज किया गया। जांच में सामने आई साजिश की कहानी वहीं, सरकारी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि, घटना वाले दिन प्रोफेसर घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने बचने के लिए यह कहानी बनाई कि कोई बाहरी व्यक्ति दरवाजे की जाली तोड़कर अंदर घुसा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। लेकिन जांच में सामने आया कि जाली अंदर से काटी गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है और मामला गंभीर प्रकृति का है। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती। फिलहाल प्रोफेसर बीबी गोयल जेल में ही रहेंगे और मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी। सिलसिलेवार ढंग से जानें पूरा मामला… मौके पर कोई गवाह नहीं, शातिर प्रोफेसर पुलिस को उलझाता रहा