चंडीगढ़ | हरियाणा में दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर अब रात की पारी में भी महिलाएं काम कर सकेंगी। रात की पारी का समय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। इसे लेकर श्रम विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दुकानों और प्रतिष्ठानों को महिलाओं से रात की पारी में काम कराने के लिए आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया ऑटो मोड में और स्व-प्रमाण’ के आधार पर पूरी की जाएगी। यानी इसके लिए विभाग के कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि गर्भवती महिलाओं को केमिकल आदि से दूर रखना रखना होगा। अब प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी के कार्य की अवधि 12 घंटे से अधिक नहीं होगी। इसमें उसका विश्राम का समय भी शामिल होगा।