पानीपत कोर्ट में पेश न होने पर महिला भगोड़ा घोषित:युवती की फेक ID बनाकर कर रही थी बदनाम; संपत्ति कुर्की की तैयारी

पानीपत कोर्ट की अवमानना और पेशियों से गायब रहने के मामले में इसराना थाना पुलिस ने एक महिला आरोपी के कार्रवाई की है। आरोपी महिला, जिसने दूसरों की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई थी, उसे अब कोर्ट ने उद्घोषित अपराधी करार दिया है। साथ ही पुलिस अब उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। यहां जानिए क्या है पूरा मामला यह पूरा मामला जुलाई 2021 में शुरू हुआ था, जब जौंधन कलां की युवती ने SP को शिकायत दी थी। जिसने बताया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम से एक नकली फेसबुक अकाउंट बना लिया है। आरोपी महिला उस फेक आईडी पर पीड़िता की फोटो डालकर उसे हर रोज बदनाम कर रही थी। स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ की जांच के बाद पता चला कि इस घिनौनी हरकत के पीछे इसराना निवासी रिंकी का हाथ था। इसके बाद 31 अगस्त 2021 को इसराना थाने में धारा 66-C IT Act के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट से लुका-छिपी पड़ी भारी मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद आरोपी रिंकी ने कानून का सम्मान नहीं किया। वह बार-बार बुलाने पर भी पेशी पर नहीं आई। न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमानी गिल की कोर्ट ने उसे पेश होने के लिए 30 दिन का समय (उद्घोषणा जारी कर) दिया था, लेकिन वह फिर भी उपस्थित नहीं हुई। कोर्ट का सख्त फैसला, अब 174-A का नया केस 13 मार्च 2025 को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि रिंकी जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रही है। कोर्ट ने उसे ‘प्रोक्लेम्ड पर्सन’ घोषित कर दिया। कोर्ट के आदेश पर अब इसराना थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 174-A IPC (अदालती आदेश का उल्लंघन) के तहत एक और नया मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने एसएचओ इसराना को नोटिस जारी कर रिंकी की चल-अचल संपत्ति की सूची मांगी है। जल्द ही उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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