हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार में पंजाब से आए पर्यटकों द्वारा कथित तौर पर तलवारें लहराने और स्थानीय लोगों पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में एक व्यक्ति का हाथ में गंभीर चोटें आई, जबकि दूसरे का तलवार से गाल कट गया। वारदात के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक पंजाब के लुधियाना जिले के खन्ना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी पहचान मंदीप सिंह, प्रदीप सिंह, जश्नप्रीत और प्रीतपाल के रूप में हुई है। चारों युवक घूमने के लिए हिमाचल आए थे। बंजार में 10 मई की शाम को इनकी गाड़ी से एक व्यक्ति को टक्कर लगी। इसके बाद स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते पंजाब के दो टूरिस्ट ने गाड़ी से तलवार निकाली और दो स्थानीय लोगों को घायल किया दिया। तब मौके पर लोकल लोग जुटे और पुलिस भी पहुंची। बंजार में तनावपूर्ण माहौल घटना के बाद बंजार क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया। देर रात को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग कुल्लू के सैंज थाना पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि लोग देर रात करीब तीन बजे तक थाने में डटे रहे। हालांकि, यह मामला तीन दिन पहले का है। मगर विवाद से जुड़े वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इसके बाद मामला तूल पकड़ रहा है। वायरल वीडियों में भी एक व्यक्ति तलवार के साथ नजर आ रहा है। इनकी गाड़ी के भीतर भी हथियार नजर आ रहे हैं। तलवारों के साथ हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। पुलिस ने तलवारें बरामद की कुल्लू के सैंज थाना में जांच अधिकारी किशोरी लाल ने बताया कि पुलिस ने विवाद के तुरंत बाद चारों युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने घायलों का मेडिकल करवाने के बाद आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 281, 125(A), 115(2), 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और तलवारें भी बरामद कर दी है। पुलिस ने चारों आरोपियों को जमानती बांड के बाद छोड़ दिया है। जाने कब लगती है BNS के ये धाराएं धारा 281 BNS-लापरवाही या तेज़/खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर। धारा 125(a) BNS- किसी व्यक्ति को ऐसी लापरवाही या जल्दबाज़ी से (साधारण चोट) पहुंचाना। धारा 115(2) BNS- जानबूझकर मारपीट चोट पहुंचाना और मामला थोड़ा गंभीर प्रकृति का हो या कई लोग मिलकर हमला करें, तब यह उपधारा लगती है। धारा 3(5) BNS- अगर कई लोगों ने मिलकर एक ही इरादे से अपराध किया हो, तो सब पर समान जिम्मेदारी लगती है।