हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) की गजेटेड छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य में बकरीद का अवकाश बुधवार 27 मई 2026 की बजाय गुरुवार 28 मई 2026 को मनाया जाएगा। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह अवकाश हरियाणा सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी संस्थाओं में लागू होगा। इसके साथ ही 28 मई 2026 को घोषित यह गजेटेड हॉलिडे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत भी मान्य रहेगा। यह आदेश मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी किया गया है। सरकार ने पहले 16 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना में 27 मई को अवकाश घोषित किया था, जिसे अब संशोधित कर 28 मई कर दिया गया है। यहां देखिए सीएस के लेटर की कॉपी…