हरियाणा में चेयरमैन-वाइस चेयरमैन की सुविधाओं पर नई पॉलिसी लागू:ग्रुप-ए अधिकारी जैसी सुविधाएं, ₹75 हजार सैलरी, गाड़ी और स्टाफ की सुविधा

हरियाणा सरकार ने गैर-सरकारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के लिए पहली बार एक जैसी सर्विस शर्तें तय कर दी हैं। अब अलग-अलग बोर्ड, निगम और समितियों में नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं और सैलरी को लेकर भ्रम खत्म होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि कौन कितना वेतन, भत्ता और सुविधा पाएगा। नई पॉलिसी के तहत चेयरमैन को हर महीने 75 हजार रुपए तक मानदेय, 50 हजार रुपए तक मकान किराया भत्ता, सरकारी गाड़ी-ड्राइवर और स्टाफ की सुविधा मिल सकेगी। वहीं वाइस चेयरमैन को 45 हजार रुपए तक मानदेय और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। नियमित जिम्मेदारी निभाने वाले सदस्यों को 30 हजार रुपए तक मानदेय मिलेगा। सरकार ने टेलीफोन, मोबाइल, यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधा और स्टाफ कार तक के नियम भी तय कर दिए हैं। खास बात यह है कि अब इन पदों पर बैठे लोगों को ग्रुप-ए अधिकारियों जैसी कई सुविधाएं मिलेगी। ऑर्डर की कॉपी… 3 सालों का एक फ्रेमवर्क बना मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2017, 2019 और 2021 में जारी अलग-अलग नियमों को मिलाकर अब एक ही फ्रेमवर्क बनाया गया है, ताकि सभी विभागों में एक जैसी व्यवस्था लागू हो सके। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि तय नियमों से अलग किसी विशेष छूट या अतिरिक्त सुविधा की मांग पर विचार नहीं होगा। यानी अब नियुक्तियों और सुविधाओं में मनमानी की गुंजाइश कम रहेगी।

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