हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को कथित सीडी कांड मामले में बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नारनौल की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक (स्टे) लगा दी है। यह मामला शुक्रवार को नारनौल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी की कोर्ट में सूचीबद्ध था। बताया जा रहा है कि इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) गुरुग्राम की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। जानें पूरा मामला यह मामला पलवल की 30 एकड़ जमीन के सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) के बदले कथित तौर पर पैसों की मांग से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित है। आरोप है कि कांग्रेस सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए राव नरेंद्र सिंह ने सीएलयू के बदले 50 करोड़ रुपए की मांग की थी। इनेलो नेता ने सीडी जारी की थी जानकारी के अनुसार, साल 2013 में धर्मेंद्र नामक व्यक्ति ने इस मामले में स्टिंग ऑपरेशन किया था। बाद में 2016 में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। इनेलो नेता रामपाल माजरा ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त को भी दी थी। कुछ समय पहले इनेलो द्वारा चंडीगढ़ में इस मामले से जुड़ी सीडी भी जारी की गई थी और इस पर पत्रकार वार्ता भी की गई थी। हाईकोई ने लगाई रोक राव नरेंद्र सिंह के वकील करण सिंह यादव ने बताया कि चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नारनौल की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होगी।