एक्टर योगराज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज:महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट का झटका; अब हाईकोर्ट में करेंगे रिट

पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता और अभिनेता योगराज सिंह को महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ जिला अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला वेब सीरीज लुक्खे के एक वायरल वीडियो क्लिप से जुड़ा है, जिसमें योगराज सिंह के किरदार द्वारा महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस संबंध में अब योगराज के वकील हरमन जीत सिंह का कहना है कि वह हाईकोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो चंडीगढ़ के दो एडवोकेट उज्ज्वल भसीन और जतिन वर्मा ने इस मामले में एसएसपी को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि सोशल मीडिया पर 17 सेकेंड की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। यह वीडियो अमेजन प्राइम वीडियो पर 8 मई, 2026 को रिलीज हुई हिंदी वेब सीरीज लुक्खे के एक एपिसोड का हिस्सा बताया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि इस तरह की भाषा महिलाओं की गरिमा और सम्मान पर सीधा हमला है। FIR में पुलिस की लापरवाही भी आई सामने मामले में दर्ज एफआईआर के दौरान पुलिस की लापरवाही भी सामने आई थी। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने योगराज सिंह के पते की जगह पंजाब महिला आयोग का पता दर्ज कर दिया था। बाद में पुलिस ने अपनी गलती सुधार ली। शिकायत में लगाए गए गंभीर आरोप शिकायतकर्ताओं ने कहा था कि योगराज सिंह जैसे प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल समाज में महिलाओं के प्रति गलत सोच को बढ़ावा देता है। उन्होंने इसे सिख सिद्धांतों और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ बताया था। शिकायत में मांग की गई थी कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए योगराज सिंह और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वेब सीरीज के सीन पर विवाद विवादित सीन में योगराज सिंह का किरदार वालिया साहब पुलिस स्टेशन में दिखाई देता है। वहां एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और महिला अधिकारी मौजूद होते हैं। बातचीत के दौरान कथित तौर पर महिलाओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की जाती है। इसी सीन का हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद शुरू हुआ था।

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