पंजाब के सभी सरकारी अस्पतालों में अब आईसीयू, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी। यह आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं। साथ ही डॉक्टरों के खाली पड़े पदों को भी भरने के निर्देश सरकार को दिए गए हैं। अदालत ने कहा है कि आने वाले 2 महीनों में यह प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके बाद सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पेश करनी होगी। शुरुआत में यह याचिका केवल मलेरकोटला के अस्पताल तक सीमित थी, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया। इसके तहत पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को शामिल किया गया। यह खबर अपडेट की जा रही है।