हरियाणा में 9 नायब तहसीलदार का प्रमोशन:सरकार की शर्तें लागू, प्रोबेशन पीरियड रहेगा अनिवार्य; खराब ACR पर होगा डिमोशन

हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कई नायब तहसीलदारों को प्रमोशन करते हुए तहसीलदार नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार हरियाणा के गवर्नर असीम घोष ने अशोक कुमार सहित अन्य अधिकारियों को तहसीलदार पद पर प्रमोट करने की मंजूरी दी है। आदेश के मुताबिक अशोक कुमार को 12 अगस्त 2025 से नोटनल आधार पर तहसीलदार पद पर पदोन्नति दी गई है। उन्हें यह लाभ उस तिथि से मिलेगा, जब उनके जूनियर अधिकारी को तहसीलदार बनाया गया था। वहीं वेतनमान का वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से मिलेगा। इसके अलावा अभिनव, रोहित कौशिक, शेली मलिक, दीपक, जतिंदर गिल, प्रतीक, सौरभ शर्मा और अस्तित्व प्रशार को भी तत्काल प्रभाव से तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया गया है। सभी अधिकारियों को पे मैट्रिक्स के लेवल-9 के तहत वेतनमान दिया जाएगा। यहां पढ़िए प्रमोशन ऑर्डर की कॉपी… पदोन्नति पर लागू होगी ये शर्तें सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि ये पदोन्नतियां फिलहाल अस्थायी आधार पर होंगी और संबंधित अधिकारियों को एक साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होगा। यदि किसी अधिकारी की पेंडिंग एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी सामने आती है तो उसे वापस नायब तहसीलदार पद पर भेजा जा सकता है। कोर्ट केस के अधीन रहेगी प्रक्रिया आदेश में कहा गया है कि पदोन्नतियां दिव्यांगजन के लिए लागू क्षैतिज आरक्षण नीति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए क्रीमी लेयर नीति के अधीन रहेगी। साथ ही यह पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों में लंबित मामलों के अंतिम फैसले के अधीन मानी जाएगी। वरिष्ठता का अंतिम निर्धारण बाद में किया जाएगा।

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